मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये 2024। MP Niwas Praman Patra

MP Niwas Praman Patra – देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के नागरिकों को डिजिटल बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किया जा रहे हैं जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि भारत को डिजिटल बनाने में योगदान दिया जा सके। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश ऑनलाइन बनवाने हेतु आवेदन करने के लिए एमपी सरकार द्वारा पोर्टल को लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप जन्म, मृत्यु, आय आदि प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र जो कि एक सरकारी दस्तावेज होता है। जिसे सरकार द्वारा आपके निवास स्थान की प्रमाणिकता के आधार पर दिया जाता है। इसका उपयोग आप सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कर सकते हैंं।

अगर आप मध्य प्रदेश में निवास करते हो और अभी तक आपने अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप इस आर्टिकल के माध्यम से मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैंं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Madhya Pradesh Niwas Praman Patra से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

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MP Niwas Praman Patra 2024

निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति के मूल निवास को दर्शाता है। इसमें व्यक्ति का मूल निवास का पता दिया गया तो होता है। साथ साथ ही संबंधित नागरिक का नाम दर्ज होता है। जो राज्य की नागरिकता को दर्शाता है। जिसमें आपके राज्य जिला तहसील गांव संबंधित जानकारी दर्ज होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। ताकि बिना किसी समस्या के घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सके। मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए केवल वही आवेदन कर सकते हैंं जो वहां के मूल निवासी है यानी जो राज्य में 15 साल से निवास कर रहे हैं। निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कई जगह किया जा सकता है। जैसे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए, स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए, सरकारी पदों के आवेदन फॉर्म भरने के लिए आदि।

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मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी

आर्टिकल का नाम MP Niwas Praman Patra
विभाग लोक सेवा प्रबंधन मध्य प्रदेश
लाभार्थी राज्य के नागरिक
उद्देश्य स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराना
राज्य मध्यप्रदेश
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट http://mpedistrict.gov.in

Madhya Pradesh Sthaniye Niwas Praman Patra के लाभ

  • अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र आपके निवास स्थान की प्रमाणिकता को दर्शाता है।
  • राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • भारत सरकार द्वारा सभी सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल करण की ओर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध की गई है।
  • ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होने से नागरिक के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
  • अब मध्य प्रदेश के नागरिकों को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी वह घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं।
  • विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी मूल निवास प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।

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मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शुल्क

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किए गए हैं। सरकार द्वारा शुल्क को तीन अलग-अलग श्रेणी के अनुसार बाटा गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मूल निवास के लिए आवेदन करने हेतु कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है वह मुफ्त में ही मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैंं।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी के नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए केवल 20 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा।
  • इसके अलावा अगर कोई नागरिक सामान्य वर्ग का है तो उसके लिए प्रमाण पत्र की राशि 40 रुपए निर्धारित की गई है। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए नहीं देना होगा।

मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

  • मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक मध्य प्रदेश राज्य में कम से कम 15 साल से निवास कर रहा हो। तभी वह मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्र होगा।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते हैंं।
  • आवेदक जिस गांव या शहर का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है उसके नाम की या माता-पिता के नाम पर जमीन होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ईमेल आईडी

MP Rojgar Portal

MP Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
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  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
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  • अब आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर नीचे की ओर ऑनलाइन उपलब्ध सेवाएं के सेक्शन में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (6.1) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अगले पेज पर आवेदन और श्रम संबंधी जानकारी मिलेगी।
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  • आपको Online निशुल्क Apply के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको इस पेज पर ईमेल/मोबाइल नंबर/यूजर आईडी, पासवर्ड कैप्चा कोड दर्ज कर लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
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  • इसके बाद आपको नए नागरिक पंजीयन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
MP
  • आपको अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल वेरीफाई करने के लिए क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपका आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी को दर्ज करना होगा और मांगी गए सभी दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र को ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बनवाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे बताई गई प्रक्रिया को अपना सकते हैंं।

  • मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी तहसील में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको संबंधित कर्मचारी से निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म उसी विभाग में जमा कर देना होगा जहां से आप ने प्राप्त किया था।
  • आपके दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
  • सत्यापित होने के 10 से 15 दिनों बाद आप का निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यदि आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैंं।

  • सबसे पहले आपको पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
एमपी
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति जाने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति जानने के लिए नया पेज खुल जाएगा।
एमपी
  • अब आपको इस पेज पर अपना पंजीकरण क्रमांक या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन का स्टेटस आ जाएगा।
  • इस प्रकार आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैंं।

MP Niwas Praman Patra FAQs

मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? MP Niwas Praman Patra के लिए आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैंं। एमपी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के लिए शुल्क राशि कितनी निर्धारित की गई है? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कोई शुल्क राशि नहीं देनी होगी लेकिन अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करते हैं तो आपको 40 रुपए का शुल्क देना होगा। MP Niwas Praman Patra कितने दिनों में बन जाता है? मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र 10 से 15 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है।