हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना।DDJAY। 2024 – ऑनलाइन आवेदन, पात्रता

Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana के आर्थिक रुप से गरीब और निम्न आय वर्ग वाले बेघर परिवारों को उनका खुद का घर मुहैया करवाने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है। इस कार्य को करने के लिए सरकार द्वारा सन् 2016 से अपने राज्य में हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 से 15 एकड़ भूमि पर किफायती आवाज कॉलोनियों का निर्माण करती है और इन कॉलोनियों में बनाए गए घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमतों पर बेचती है। आज हम आपको Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024 के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे

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Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana (DDJAY) 2024

Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana की शुरुआत सन् 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब परिवारों को उनका खुद का घर प्रदान करवाने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निजी निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है। इन कॉलोनियों में प्रत्येक आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है। इसके अलावा सड़कों के तहत आने वाला एरिया कुल लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% होता है। कॉलोनियों का निर्माण हो जाने के बाद बिल्डर को लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया सरकार को निशुल्क देना होता है जिस पर सरकार नागरिकों के लिए कुछ बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है।

राज्य सरकार हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2024 के माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों को किफायती मूल्य पर घर उपलब्ध करवाकर उनके खुद के घर होने के सपने को साकार कर रही हैं।

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हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी

योजना का नाम Deen Dayal Jan Awas Yojana
आरंभ वर्ष सन् 2016
आरंभ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के नागरिक
उद्देश्य गरीब नागरिकों को किफायती दरों पर आवास प्रदान करना।
साल 2024
आवेदन प्रक्रिया Online
ऑफिशियल वेबसाइट https://tcpharyana.gov.in/

DDJAY-अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन

  • 50% बिक्री योग्य एरिया को फ्रीज करने के प्रावधान को हटाया गया- हरियाणा सरकार द्वारा Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024 में 50% बिक्री योग्य एरिया को फ्रीज करने के प्रावधान को हटाने पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। क्योंकि इस योजना के तहत 50% बिक्री योग्य एरिया को सरकार के पास रखा जाता था। इस प्रावधान के हटने के बाद अब राज्य के ओर अधिक लाभार्थियों तक इस किफायती आवास योजना का लाभ पहुंच सकेगा।
  • बैंक गारंटी की एवज में बिक्री योग्य एरिया के मोर्टगेज का प्रावधान- परियोजना के संपूर्ण हो जाने के बाद होने वाली किसी संभावित गलती के विरुद्ध सुरक्षा के मामले में, कॉलोनीनाइजर को निदेशक के पक्ष में Internal Development Works एवं EDC के लिए जरूरी बैंक गारंटी के विरुद्ध 10% बिक्री योग्य एरिया को कवर करने वाले आवासीय जगह को मोर्टगेज रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • डेवलपर्स को कम्युनिटी साइट के निर्माण हेतु प्रदान किए जाएंगे अतिरिक्त ऑप्शन- किए गए संशोधन के अनुसार डेवलपर को कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग एवं सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए अपनी लागत पर आवश्यकता आधारित कम्युनिटी साइट के निर्माण हेतु अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। कॉलोनाइजर को ऐसे सामुदायिक भवन से सदस्यता फीस या अन्य कोई लाभ अर्जित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा कॉलोनाइजर को फाइनल कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले कम्युनिटी साइट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है।

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दीनदयाल जन आवास योजना 2024 का उद्देश्य

इस योजना को हरियाणा में संचालित करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रुप से गरीब एवं निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को उनका खुद का घर उपलब्ध करवाना है। क्योंकि आज भी राज्य में काफी परिवार ऐसे हैं जो पैसों की तंगी के कारण झुग्गी झोपड़ी, किराए के मकानों या कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर है। जिसके कारण उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गरीब परिवारों की इसी समस्या को देखते हुए दीनदयाल जन आवास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को किफायती दरों पर उनका खुद का घर प्रदान किया जाता है। DDJAY 2024 राज्य में गरीब परिवारों की जीवन शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाई है। जिसके माध्यम से राज्य और राज्य के गरीब परिवारों का विकास हो रहा है।

Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा सरकार द्वारा सन् 2016 में दीनदयाल जन आवास योजना को शुरू किया गया था।
  • इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं।
  • राज्य सरकार बिल्डरों के साथ मिलकर कॉलोनियों का निर्माण करती है। फिर इन कॉलोनियों में बनाए जाने वाले घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही सस्ती दरों पर बेचती है।
  • इस योजना के तहत 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण करवाया जाता है जिन पर आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है।
  • बिल्डर द्वारा कॉलोनियों का निर्माण करने के बाद लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया सरकार को फ्री में देना होता है जिस पर सरकार नागरिकों के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाती है।
  • इस योजना के तहत पहले बिक्री योग्य एरिया का 50% एरिया सरकार के पास रखना का प्रावधान था। लेकिन अब सन् 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस प्रावधान को हटा दिया है।
  • Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024 आने वाले समय में राज्य के सभी गरीब परिवारों को उनका खुद का घर उपलब्ध करवाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दीनदयाल जन आवास योजना 2024 के तहत आवेदन हेतु पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक हरियाणा राज्य का बोनाफाइड होना चाहिए।
  • आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।
  • जिन नागरिकों के पास खुद का घर नहीं है वहीं इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
  • आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए।

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आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बोनाफाइड प्रमाण पत्र
  • घर ना होने का प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आवेदक को Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
Haryana
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको दीन दयाल जन आवास योजना का फॉर्म डाउनलोड करना है।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म से अटैच करना है।
  • अब आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है।
  • इस प्रकार से आप Deen Dayal Jan Awas Yojana के तहत आवेदन कर सकते हैंं।