UP Transfer Policy 2024-25 – नई तबादला नीति उत्तर प्रदेश को मिली मंजूरी, करा सकेंगे आसानी से ट्रांसफर

UP Transfer Policy – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के लाखों शिक्षकों को लाभ प्रदान करने हेतु मंगलवार को यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2024-25 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। UP Transfer Policy 2023- 24 के तहत अब शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर ले सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत विभाग द्वारा शिक्षकों के तबादले अपने स्तर पर 30 जून तक किए जा सकेंगे। उसके बाद तबादले करने हेतु कार्मिकों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर ही हो सकेंगे। राज्य के उन सभी शिक्षकों को तबादला नीति उत्तर प्रदेश के तहत तबादलों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जिन कर्मचारियों के द्वारा जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे किए जा चुके हैं।

यूपी तबादला नीति के नियम और शर्तें क्या है? किस प्रकार इस पॉलिसी के तहत आवेदन किया जा सकता है इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से UP Transfer Policy से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

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UP Transfer Policy 2024-25

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी गई है। UP Transfer Policy 2023 के तहत राज्य के शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में अपना तबादला करा सकते हैं। इसके लिए अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया 8 जून से परिषदीय शिक्षकों के लिए शुरू हो जाएगी। वहीं साथ ही शिक्षकों द्वारा अंतर्जनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर भी कराया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने यूपी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए विस्तृत नियम व शर्तें जारी कर दी है।

तबादला नीति उत्तर प्रदेश को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा हर एक बीएसए को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। जिसके लिए 8 जून से पोर्टल खोला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस पॉलिसी के माध्यम से उन सभी शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। जिन्होंने जिले में 3 वर्षों मंडल में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य यूपी तबादला नीति के माध्यम से शिक्षकों को लाभ प्रदान करने हेतु और शिक्षा नीति की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने हेतु यूपी ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है।

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उत्तर प्रदेश तबादला नीति के बारे में जानकारी

आर्टिकल का नाम UP Transfer Policy
शुरू की गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के शिक्षक
उद्देश्य राज्य के शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कराने की सुविधा प्रदान करना
लाभ शिक्षकों को उनकी इच्छा अनुसार 1 जिले से दूसरे जिले में तबादला करने की सुविधा प्रदान की जाएगी
श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकारी योजना
साल 2023
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट http://upsecgtt.upsdc.gov.in/

विकास में पिछड़े 14 जिलों व 100 विकास खंडों को तैनात में प्राथमिकता

UP Transfer Policy के तहत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों जैसे फतेहपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थ नगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, चंदौली और सोनब्रद 14 जिलों के 100 विकासखंड और बुलंद खंड के सभी जिलों में विकास करने हेतु तैनाती करके किए जाने की व्यवस्था की गई है। यानी इन जिलों और विकास खंडों में कोई भी पद अब खाली नहीं रहेगा। सब पदों पर सरकार की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

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यूपी तबादला नीति 2024-25 के लाभ एवं विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए UP Transfer Policy 2023 24 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
  • विभाग द्वारा अपने स्तर से 30 जून तक कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे।
  • 30 जून के बाद तबादले करने हेतु मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
  • UP Transfer Policy के तहत ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन्होंने जिले मे 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे कर लिए हैं।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभागों को इस बार 25 दिन का समय तबादला करने हेतु दिया गया है। जबकि पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभाग को तबादला करने हेतु केवल 15 दिन का समय दिया गया था।
  • कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार द्वारा 22 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस नीति के अनुसार कर्मचारियों की सभी संख्या में से ‘क’ और ‘ख’ समूह में से अधिक से अधिक 20% तबादले किए जाएंगे।
  • वहीं सरकार द्वारा अधिकतम 10% तक स्थानांतरण करने की स्वीकृति समूह ‘ग’ और ‘घ’ कर्मचारियों हेतु होगी।
  • यदि किसी विभाग के द्वारा यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2023 से उसके तहत निर्धारित 10% से अधिक समूह ‘ग’ और ‘घ’ के शिक्षको का तबादला किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय मंत्री से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
  • इसके अंतर्गत मंजूरी प्राप्त करने के बाद अधिक से अधिक 20% शिक्षकों का तबादला विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
  • यूपी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि जहां तक हो सके समूह ख और ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर में मेरिट के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम को अपनाया जाए।
  • राज्य के ऐसे शिक्षक जिनके बच्चे असमर्थ या दिव्यांग है उन सभी कर्मचारियों के इस नीति के तहत स्थानांतरण हेतु विकल्प दिया जाएगा।
  • उन सभी कर्मचारियों का ट्रांसफर इस नीति के अंतर्गत ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जहां पर इलाज की सुविधा अच्छे से प्राप्त हो सके तथा उनकी उचित देखभाल की जा सके।

UP Transfer Policy के तहत नियम और शर्तें

  • यूपी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 1 जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए महिला शिक्षक की सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्व शिक्षक की सेवा अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए।
  • राज्य के इच्छुक शिक्षकों द्वारा इस पॉलिसी के तहत एक से अधिक बार तबादले के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • जिन शिक्षकों द्वारा पहले ही स्थानांतरण का लाभ दिया जा चुका है दूसरी बार तबादले के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • ऐसे पुरुष और महिला दोनों शिक्षक जिनके द्वारा पहले ही स्थानांतरण का लाभ प्राप्त किया जा चुका था लेकिन वह असाध्य एवं गंभीर रूप से स्वयं पीड़ित हैं या उनके पति और पत्नी और पुत्र व पुत्री में से कोई पीड़ित है तो उन सभी के द्वारा एक बार फिर से तबादले हेतु आवेदन किया जा सकता है।
  • अगर किसी शिक्षक के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए अंक समान है तो वरिष्ठतम को पहले अवसर दिया जाएगा।
  • राज्य के जिन शिक्षकों द्वारा आपसी सहमति से तबादले हेतु आवेदन किया जाएगा उन कर्मचारियों को सामान्य अंतरजनपदीय तबादलों का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • तबादलों के लिए कम से कम शिक्षकों को एक और अधिकतम 7 विद्यालयों का विकल्प भरना होगा।
  • अगर दोनों ही शिक्षकों की ज्वाइनिंग तिथि एक ही है तो फिर जो उम्र में बड़ा होगा उससे तबादले का लाभ दिया जाएगा।
  • शिक्षकों के स्थानांतरण में कार्यभार ग्रहण करने की कार्य की UP Transfer Policy के तहत अवकाश के दौरान की जाएगी। इसके लिए शिक्षक की सेवा अवधि 5 साल अनिवार्य की गई हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
  • एक से अधिक शिक्षकों के एक समान अंक होने पर नियुक्ति तिथि के आधार पर नियुक्ति तिथि सामान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।

गृहनगर में तैनाती की सुविधा

यूपी तबादला नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा शिक्षकों को गृहनगर में तैनाती की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत गृह जिले में समूह घ वाले शिक्षकों को सरकार द्वारा तैनाती का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य के उन कर्मचारियों को UP Transfer Policy 2023 के तहत गृहनगर में तैनाती की सुविधा प्रदान की जाएगी जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट के 2 साल बाकी है तथा वह समूह घ के अंतर्गत आते हैं। वही गृह जनपद छोड़ने हेतु समूह क और ख सेवा वर्ग के शिक्षकों को उनकी इच्छा अनुसार जिलों में तैनाती देने पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

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मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर होगा तबादला

UP Transfer Policy के लिए लाखों अधिकारी और कर्मचारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिनके द्वारा बहुत समय से तबादले की मांग की जा रही थी। प्रतीक्षा करने वाले शिक्षकों की संख्या लगभग 5 लाख 20 हजार होना बताई जा रही है। और अब राज्य सरकार द्वारा यूपी तबादला नीति के अंतर्गत मेरिट बेस्ट ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर समूह ख और ग के कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी तबादला नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। इस नीति का लाभ केवल पदोन्नति के बाद स्थापना पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा।

यूपी तबादला नीति के लिए पात्रता

  • यूपी ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस नीति के लिए राज्य के शिक्षक पात्र होंगे।
  • शिक्षक एक से अधिक बार स्थानांतरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
  • 1 जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए महिला शिक्षक की सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्व शिक्षक की सेवा अवधि 5 वर्ष होना अनिवार्य है।

UP Transfer Policy 2024-25 के तहत आवेदन कैसे करें?

राज्य के जो भी इच्छुक शिक्षक यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2024-25 के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन सभी को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी केवल यूपी ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अंतर्गत आवेदन करने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है। और न हीं इसके लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट को लांच किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा यूपी ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। तो हम आपको आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। ताकि आप इस नीति के अंतर्गत आवेदन कर अपनी मनपसंद जगह पर तबादला करा सके।